डीके फाउंडेशन ऑफ फ़्रीडम एंड जस्टिस 

कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतगण राज्य

मानवधिकार हनन को रोकना जनमानस के अधिकारों की रक्षा एवं सेवा करना देश के हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। 

देश मे होने वाली आपदाओं से मानव जीवन त्राहि त्राहि हो जाता है ऐसे आपातकालीन स्थिति में मानव सेवा को प्रथम दृष्टि से देखते हुए तथा पुलिस अभिरक्षा एवं कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों की मृत्यु जैसे मामले संज्ञान में आते हैं, जिसके कारण फाउंडेशन को संचालित करने की आवयश्कता है।

हमारा उद्देश्य तथा संविधान 

न0 1 पुलिस अभिरक्षा एवं कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों की मृत्यु एवं मानव अधिकार हनन में मामले संज्ञान में ही मानवीय जीवन के आधार प्रत्येक व्यक्ति के होने वाले मानवाधिकार हनन को रोकना एवं विधिक कार्यवाही करना 

न0 2 प्राइवेट सुरक्षा व्यवस्था कराना जोकि सेवानिवृत्त जवानों द्वारा तथा पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से सेक्यूरिटी एजेंसी की स्थापना करना।

न0 3 बेसहारा लोगो की मदत करना बेगुनाह फ़साये गए लोग जो कारागारों में निरुद्ध है उनकी ज़मानत एवं न्यायालयों के पैरोकारी कर समय अनुसार न्याय व्यवस्था को मोहैया करना।

न0 4 युवाओं को लोग नशा करने की लत पर लगकर अपना भविष्य को बर्बाद कर रहे है नशे का कारोबार करने वालो के विरुद्ध अभियान चलाकर देश को नशामुक्त भारत बनाना तथा नशे की लत पर लगे व्यक्तियों को नशामुक्ति केंद्र संचालित कर उनको स्वास्थ्य की देखभाल करने पुनः जीवन यापन कराना,

न0 5 देश मे भय मुक्त समाज की स्थापना कर युवाओं को उज्जवल भविष्य के मार्गदर्शन सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं का लाभ एवं प्रतिक्षण देकर नए अवसर प्रदान करना।

न0 6 निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं जैसे हॉस्पिटल एम्बुलेंस गंभीर रूप से बीमार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का इलाज कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।

न0 7 दिव्यांगों ज़रूरत अनुसार यन्त्र उपलब्ध कराना उनका इलाज़ कराना रोज़गार जैसे अवसर प्रदान करना एवं ट्रैफिक नियमों का पालन कर यातायात व्यवस्था के लिए सुरक्षा कवज़ यंत्र उपलब्ध कराना।

न0 8 आपदा जैसे समय मे कार्यकारणी द्वारा टीम गठित कर राहत सामग्री एवं मेडिकल सुविधाओं को तत्काल उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहना।

न0 9 वृद्ध आश्रम का का संचालन एवं भटके हुए मंदबुद्धि लोगों के लिए जीवन यापन करने के लिए शेल्डर हाउस बनाकर उनकी सेवा करना होगा। 

न0 10 मानव अधिकार जागरूकता के लिए राज्यवार सेमिनार कर गोष्ठी करना रंगारंग कार्यक्रम प्रदर्शनियों का संचालन करना प्रतिभागियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए पुरुस्कृत कर उनका सम्मान करना।

न0 11 राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष, महासचिव, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल में होगा मृत्यु होने पर, दिवालिया होने, पागल होने, चरित्रहीन तथा  फाउंडेशन के विरुद्ध कार्य करने में भूमिका संदिग्ध होने पर कभी भी हटाया या निलंबित किया जा सकता हैं।

न0 12 राज्य स्तर मंडलस्तर जिलास्तर तहसील स्तर पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा लगन से कार्य करने पर राष्ट्रीय सिमिति की सहमति के अनुसार समयावधि बढाई जा सकती है उक्त सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के लिए पैरा न0 10 के नियम लागू किया गया हैं।

न0 13 भ्रष्टाचार, मानव अधिकार हनन, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों तथा समाज मे बढ़ रहे अपराध की रोकथाम के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर समाज व देश को भय मुक्त भारत का संदेश देना।

न0 14 पदाधिकारीयों की संख्या एवं सदस्यों का कार्यकाल सदस्य सम्पूर्ण भारत एवं भारतीय नागरिक जो विदेशों में रहते है सदस्य बनाये जाएंगे।

न0 15 सम्पूर्ण भारत मे वेबसाइट मोबाइल एप्प के माध्यम से अपने सदस्यों को जोड़ने का कार्य करेंगी अथवा जोड़े गए सदस्यों द्वारा जागरूकता अभियान चला कर वेबसाइट पर अपलोड करने का कार्य करेंगी।

वेबसाइट के माध्यम से आम जनमानस कही से भी सरकार को संबंधित उत्पीड़न शिकायत दर्ज कर सकतें है सभी आयोग एवं सरकारों द्वारा संचालित पोर्टलों का लिंक उपलब्ध है।

न0 16 महिलाओं उत्थान तथा नारी सशक्तिकरण नारी सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए महिलाओं के उत्पीड़न रोकने से संबंधित अलग से देश की चर्चित सामाजिक महिलाओं के नेतृत्व में एक महिला विंग का अलग गठन करेगी।

न0 17 कानूनी लड़ाई एवं मदत के लिए देश के राज्य तथा केन्द्र शासित राज्यों के उच्च न्यायालयों के विद्वान अधिवक्ताओं व माननीय उच्चतम न्यायालय के ऑन रिकॉर्ड अधिवक्ता के नाम एवं दूरभाष न0 की सूची साइट पर उपलब्ध रहेंगी जिसके लिए सदस्यता अनिवार्य होंगी।

न0 18 राष्ट्रीय स्तर पर राज्यवार मंडल स्तरीय जिलावार तहसील क्षेत्र में सदस्यों यूनिटी बनाई जाएगी जिसमें 

1 अध्यक्ष 

4 उपाध्यक्ष 

1 महासचिव 

1 सचिव 

4 उप सचिव

1 कोषाध्यक्ष 

2 विधिक सलाहकार

21 से अधिक लगभग सदस्यों की संख्या हो सकती हैं।

न0 19 प्रत्येक सदस्य एवं पदाधिकारी की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी आधार कार्ड द्वारा हर व्यक्ति का सत्यापन होगा।

न0 20 membership amount

11000

05100

02100

01100

00501

कोई भी व्यक्ति डीके फाउंडेशन ऑफ़ फ़्रीडम एंड जस्टिस को कभी भी कितना भी दान कर सकता है दान करने की धनराशि निर्धारित नहीं हैं तथा दान के बदले फाउंडेशन को जरूरती समान या कोई भी समाज हित के लिए यंत्र दान कर सकता हैं।

न0 21 प्रत्येक सदस्य एवं पदाधिकारी को पहचान पत्र सहित मनोनीत पत्र उपलब्ध कराएगा साथ ही कार बाइक पर यूज़ करने हेतु स्टिकर्स उपलब्ध होगा जिससे हमारे सदस्यों की पहचान हो सकें।

नोट: राष्ट्र सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखने हुए सभी सदस्यों की जानकारी सरकार के गोपनीय विभाग से साझा की जाएगी।

न0 22 सम्पूर्ण सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता मानव अधिकार कार्यकर्ता एवं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक्टिविस्ट बनाए जाएंगे जो जागरूकता अभियान चलाएंगे तथा समाज एवं देश हित के लिए कार्य करेंगे।